रात होते ही इस पेट्रोल पंप पर होती है गड़बड़ी
खाद्य विभाग की टीम ने मारा छापा, 200 लीटर मिलावटी बॉयोडीजल जब्त
मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले की खाद्य विभाग की टीम ने सील बंद बायोडीजल पंप से हो रहे फर्जीवाड़े को पकड़ा। पूर्व में सील किए गए पंप से रात के अंधेरे में वाहन चालको को मिलावटी बायो डीजल बेचा जा रहा था। कार्रवाई के दौरान अधिकारियों ने एक टैंकर और 200 लीटर बायो डीजल जब्त किया है।
उज्जैन। Sun-09 May 2021
उज्जैन जिले के नागदा रोड पर उन्हेल के समीप ग्राम माली खेड़ी में हिंदुस्तान बायोडीजल पंप पर रात के अंधेरे में जो भी गड़बड़ी होती है उसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। खाद्य विभाग द्वारा उक्त बायोडीजल पंप को सील कर दिया गया था। बावजूद इसके पंप संचालक द्वारा एक टैंकर के माध्यम से रात में वाहन चालकों को बायोडीजल के नाम पर मिलावटी बायोडीजल बेचा जा रहा था।
हिंदुस्तान बायोडीजल पंप से बायोडीजल की बिक्री करने की शिकायत खाद्य विभाग के अधिकारियों को मिली थी। जिसके बाद अधिकारियों की टीम ने उक्त पंप पर छापामार कार्यवाही की। जांच दौरान पाया गया कि पम्प संचालक दिलशान अहमद द्वारा बायोडीजल पम्प के आफिस के पीछे महिन्द्रा कंपनी के बोलेरो चार पहिया वाहन क्रमांक एमपी-13 जीबी 1843 (जिसमें 2000 लीटर क्षमता का टैंक स्थापित) को खड़ा कर टैंक में लगे नोजल से ट्रक क्रमांक एमपी -09 एसएस 9993 को विक्रय करते पाया गया।
किस प्रकार की गई जांच
जाॅच दौरान टैंक से पेट्रोलियम पदार्थ निकालकर सीलबंद किया गया तथा पेट्राेलियम पदार्थ की डेनसिटी ज्ञात करने पर 830 से 900 तक की नही होना पाया गया। पेट्रेालियम पदार्थ में हाइड्रोमीटर डालने पर हाइड्रोमीटर पूर्णत डूब गया। इस प्रकार मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थ होना पाया गया। पम्प संचालक द्वारा सीलबंद पम्प से बिना की अनुमति-एनओसी के चार पहिया वाहन में टैंक स्थापित कर बायोडीजल के नाम मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थ बेचा जा रहा था।
टैंकर की चाबी नहीं दी
खाद्य विभाग के अधिकारियों की टीम ने चार पहिया वाहन क्रमांक तथा उसके में लोड 200 लीटर मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थ को जब्त कर लिया। अधिकारियों ने जब पम्प संचालक से वाहन की चाबी मांगी तो उसके द्वारा वाहन की चाबी उपलब्ध नही कराई गई। जिसके कारण जप्तशुदा चार पहिया वाहन तथा उसमें लोड मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थ को पंप संचालक सुपुर्दगी में दिया गया।
दूसरा प्रकरण दर्ज
हिन्दुस्तान बायोडीजल पम्प संचालक दिलशान अहमद तथा पम्प संचालक द्वारा बतायें अनुसार पार्टनर रतन जांगीड पिता बंसी जांगीड निवासी 80 फिट रोड़, राठौर रेस्टोरेन्ट के पीछे रतलाम के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। गौरतलब है कि हिन्दुस्तान बायोडीजल पम्प के विरूद्ध पुर्व में भी प्रकरण दर्ज किया गया था।
इन्होंने की कार्रवाई
छापामार कार्यवाही में शामिल मोहन मारू जिला आपूर्ति नियंत्रक जिला उज्जैन, योगेश दायमा कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी नागदा, दिनेश यादव कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी खाचरौद तथा रविन्द्र सिंह सेंगर कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी उज्जैन जिला उज्जैन इत्यादी।
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