रेड झोन से ग्रीन झोन में अभी नहीं आएगा उज्जैन…!
ICMR की गाइड लाइन का करना होगा पालन, प्रशासन नहीं ले सकता अपने स्तर पर निर्णय
उज्जैन। अपना शहर अभी रेड झोन में है और इसी झोन में रहेगा। ऐसा कहना है भोपाल के आला अधिकारियों का। उनके अनुसार आयसीएमआर की गाइड लाइन का पालन करना सभी के लिए अनिवार्य है। इसमें कोई संशोधन करना या आगे का निर्णय लेने का काम राज्य सरकार का है। जिला प्रशासन आंकड़ों एवं विश्लेषण के आधार पर अनुमति मांग सकता है।
राज्य शासन 31 जून को तय करेगा
उज्जैन कब ग्रीन झोन में आएगा, इसे लेकर लोगों की जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। जब लॉक डाउनल 4.0 लागू हुआ, तभी उज्जैन नगर निगम सीमा को छोड़कर शेष सभी क्षेत्रों को ग्रीन झोन में डाल दिया गया था। उसके बाद से शहर में पॉजीटिव की संख्या कम होती चली गई। पॉजीटिव आना न तो बंद हुए और न ही सिम्पटोमेटिक, एसिम्पटोमेटिक संख्या शून्य पर आई। भोपाल चर्चा करने पर अधिकारियों का अनौपचारिक चर्चा में कहना था कि राज्य शासन ही निर्णय देगा कि उज्जैन नगर निगम सीमा में कब ग्रीन झोन घोषित होगा। लेकिन कम होती संख्या ने आशा जगा दी है। हालांकि अभी और इंतजार करना पड़ सकता है।
गाईड लाइन को देखें तो यह स्पष्ट होगा कि..
14 दिन तक नया मामला न आने पर ऑरेंज झोन में किसी भी रेड झोन शहर या जिले को डाला जाता है। वहीं 21 दिन तक याने ऑरेंज झोन के अगले 7 दिन तक कोई केस नहीं आने पर शहर या जिला ग्रीन झोन में चला जाता है। बदली परिस्थिति में देखें तो राज्य शासन ने कंटेनमेंट एरिया की अवधि ओर एरिया में परिवर्तन कर दिया है। ऐसे में संभावना है कि 31 जून को स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।
इनसे चर्चा नहीं हो पाई-इस संबंध में चर्चा करने के लिए नोडल अधिकारी सह एडीएम विदिशा मुखर्जी से चर्चा करना चाही गई लेकिन उन्होने फोन नहीं उठाया।
एक्सपर्ट व्यूह
नोडल अधिकारी डॉ. एचपी सोनानिया के अनुसार आयसीएमआर की गाइड लाइन के बारे में ही अभी तक जानकारी है। पूरे 21 दिन बाद कोई शहर ग्रीन झोन में आता है। ऐसे में फिलहाल तो शहर रेड झोन में ही रहेगा। 31 जून को राज्य शासन जो नए निर्देश जारी करेगा। झोन बदलने का काम शासन-प्रशासन का है।
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