उज्जैन के भ्रष्ट पटवारी पर 1 करोड़ 80 लाख का जुमार्ना और 4 साल की सजा
भ्रष्ट पटवारी के घर 10 साल पहले लोकायुक्त ने मारा था छापा
उज्जैन के भ्रष्ट पटवारी ओपी विश्वप्रेमी को कोर्ट ने 4 साल कैद की सजा के साथ ही 1 करोड़ 80 लाख रुपए का जुर्माना ठोका है। कोर्ट के इस निर्णय को उज्जैन के किसी पटवारी पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। पटवारी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में उज्जैन लोकायुक्त पुलिस ने छापा मारा था। इंदौर के विशेष न्यायाधीश यतींद्र कुमार गुरु के न्यायालय ने भ्रष्टाचार के मामले में एक पटवारी को सजा सुनाई।
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उप निदेशक (अभियोजन) अधिकारी बीजी शर्मा ने बताया कि आरोपी पटवारी ओमप्रकाश विश्वप्रेमी पिता प्रह्लाद निवासी बागपुरा सांवेर रोड उज्जैन को दोषी पाते हुए कोर्ट ने भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 13(1) ई के साथ पठित भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 13(2) पढ़ी. 4 साल सश्रम कारावास और 1 को 80 करोड़ रुपये के जुमार्ने से दंडित किया गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक महेंद्र कुमार चतुवेर्दी इंदौर पेरवी की।
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10 साल पहले मारा था छापा
गौरतलब है कि 15 सितंबर 2011 को पुलिस उपाधीक्षक, लोकायुक्त कार्यालय, उज्जैन, ओपी सागोरिया को सूचित किया गया कि भ्रष्ट पटवारी ओमप्रकाश विश्वप्रेमी पटवारी हलका नंबर 61 लालपुर तहसील उज्जैन ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है। आरोपी के आवास 20 बागपुरा सांवेर रोड उज्जैन की तलाशी में आरोपी, उसकी पत्नी, मां और नौकर के नाम से चल-अचल संपत्ति के दस्तावेज, सोने-चांदी के जेवर, चौपहिया व दोपहिया वाहन व अन्य विलासिता का सामान मिला।
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परिजनों के नाम लाखों रुपए की संपत्ति
भ्रष्ट पटवारी के नौकर के बैंक खाते में 10 लाख 47 हजार 616 रुपये और 85 लाख 54 हजार 860 रुपये का लेनदेन पाया गया। आरोपित की पत्नी के दो खातों में 8 लाख 38 हजार 345 तथा 8 लाख 40 हजार 475 रुपये तथा आरोपी की मां के खाते में 2 लाख 50 हजार, 16 हजार 707 व 1 लाख 2 हजार 500 रुपये जमा पाए गए। खातों को आरोपी द्वारा गुमनाम रूप से निपटाया गया था। जांच के दौरान यह पाया गया कि पटवारी विश्वप्रेमी ने भारी भ्रष्टाचार कर अपनी पत्नी, मां और नौकर के नाम पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित की थी।
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