मासूम बालिका से दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की कठोर सजा
-बहला फुसलाकर ले गया था आरोपी, साथी को भी तीन साल की कैद
उज्जैन। Thu-21 jan 2021
विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) डॉ. आरती शुक्ला पाण्डेय के न्यायालय ने गोपाल पिता भैरूलाल 19 साल निवासी बदनावर को 5(एल)/6 पॉक्सो एक्ट सहपठित धारा 376(2)एन भादंवि में 10 साल का सश्रम कारावास, धारा 376(2)(आई) में 10 साल का सश्रम कारावास एवं धारा 363 भादवि में 3 साल का सश्रम कारावास, धारा 366 भादवि में 7 साल धारा 344 भादवि में 1 साल का सश्रम कारावास और साथी जवार सिंह उर्फ जुवारसिंह 25 साल निवासी बदनावर को धारा 363 भादवि में 3 साल का सश्रम कारावास एवं दोनो आरोपियों को 5 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
उप-संचालक (अभियोजन) डॉ साकेत व्यास ने बताया कि 22 फरवरी 2018 को पीडित ने नानाखेडा थाने में दूसरे नंबर की 14 साल की पुत्री के गायब होने की सूचना दी थी। साथ ही पीडित ने आरोपी जवारसिंह और गोपाल पर शंका भी जताई थी। उक्त मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर पीडित की पुत्री को आरोपियों के कब्जे से बरामद किया था। पुलिस ने दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया था। आरोपी गोपाल द्वारा पीडिता के साथ दुष्कर्म किया गया था। जवार द्वारा पीडिता के अपहरण में गोपाल का साथ दिया था।
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न्यायालय से किया था निवेदन
आरोपियों की ओर से निवेदन किया गया था कि यहा उसका प्रथम अपराध है, तथा उसकी न्यायिक हिरासत की अवधि और उसकी आयु को ध्यान में रखते हुए उसके प्रति उदारता का रूख अपनाए जाने का निवेदन किया गया। अभियोजन अधिकारी ने अभियुक्त को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवदेन किया।
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न्यायालय ने की टिप्पणी
न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांतों का उल्लेख कर लेख किया कि महिलाओं के विरूद्ध अपराध सामान्य अपराध की तरह नही होते बल्कि सामाजिक अपराध होते है, और यह पुरे सामाजिक ताने-बाने को विचलित करते है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सूरज बछेरिया, विशेष लोक अभियोजक, राजकुमार नेमा, डीपीओ के द्वारा की गई।
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