6 साल पहले हुआ था झगडा, एक को 7 तो दूसरे को 3 साल की सजा
-वृंदावनपुरा में हुआ था दो पक्षों के बीच विवाद, न्यायालय ने सुनाया फैसला
उज्जैन। Fri-05 mar 2021
जीवाजीगंज थाना क्षेत्र में स्थित वृदांवनपुरा में 6 साल पहले दो पक्षों के बीच झगड़ा हुआ था। इसके दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर हथियारों से हमला कर दिया था। मारपीट में दोनों पक्षों के लोग घायल हुए थे। उक्त मामले में दोनों पक्षों के खिलाफ जीवाजीगंज पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया था। 6 साल बाद न्यायालय ने एक पक्ष के आरोपियों को 7 साल तथा दूसरे पक्ष के आरोपियों को 3 साल की सजा सुनाई।
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न्यायालय अरविन्द रघुवंशी, अष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय द्वारा आरोपी पूनमचंद पिता भैरूलाल माली, ओमप्रकाश पिता पूनमचंद को धारा 307 भादवि में 7-7 साल का सश्रम कारावास एवं 25-आयुध अधिनियम में 1-1 साल का सश्रम कारावास एवं आरोपी शिवा पिता पूनमचंद को धारा 324 भादवि में 1 साल का सश्रम कारावास एवं 3 हजार 500 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। इसी प्रकार आरोपी मोनू पिता पप्पू उर्फ भैरूलाल, निवासी वृन्दावनपुरा को धारा 326 भादवि में 3 साल का सश्रम कारावास एवं 25 आयुध अधिनियम में 1 साल का सश्रम कारावास एवं 1 हजार 500 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
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दो को किया दोषमुक्त
उप-संचालक डॉ साकेत व्यास ने बताया कि ने फरियादी मोनू की शिकायत पर जीवाजीगंज थाना पुलिस ने 22 फरवरी 2015 को अभियुक्तगण शिवा, पूनमचंद, ओमप्रकाश एवं पुष्पाबाई पर प्राणघातक हमले का प्रकरण दर्ज किया था। आरोपियों ने फरियादी पर पुरानी रंजिश के चलते हमला किया था। इसी प्र्रकार फरियादी पूनमचंद की शिकायत पर अभियुक्त आकाश एवं मोनू के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया था। पुष्पाबाई तथा दूसरे पक्ष के आकाश को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया गया है।
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अभियोजन ने दिए थे तर्क
पुलिस थाना जीवाजीगंज द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर अपना फैसला सुनाया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी मुकेश जैन एंव शांतिलाल चौहान, अपर लोक अभियोजक द्वारा की गई।
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