मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना, आवेदन फार्म । Chief Minister Girl Guardian Pension Scheme
मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना का फार्म ऑनलाइन डाउनलोड, पात्रता, कैसे करे आवेदन, रजिस्ट्रेशन
मध्यप्रदेश राज्य सरकार द्वारा कई जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती हैं। इनमें से एक योजना बेटियों के कल्याण को ध्यान में रखकर शुरू की गई हैं। इस योजनाओं का मुख्य उद्देश्य समाज में बेटियों की स्थिति में सुधार लाना है। इन योजनाओं में से एक योजना का नाम मुख्यमंत्री कन्या अभिभाव पेंशन योजना है। इस योजना में बेटी के माता-पिता को पेंशन का लाभ दिया जा रहा है। योजना के लाभार्थी कौन हो सकते हैं और योजना को रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया क्या है, इन सब जानकारी के लिए पढ़िए हमारा लेख।
मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना (Chief Minister Girl Guardian Pension Scheme)
योजना का नाम | मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन |
राज्य | मध्यप्रदेश |
पेंशन राशी | 600 रूपए/महिना |
आधिकारिक वेबसाइट | mpedistrict.gov.in |
Chief Minister Girl Guardian Pension Scheme क्या है
मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना प्रकार की पेंशन योजना है। मध्यप्रदेश में रहने वाले गरीब परिवारों के लिए बेटियों की शादी करना एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है। परिवार में किसी कन्या के विवाह के बाद उस परिवार की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इस पेंशन योजना की शुरूआत की गई है। जिसके अंतर्गत हितगग्राही को मासिक पेंशन देकर परिवार की स्थिति को सुधारने का एक प्रयास किया जाता है।
Chief Minister Girl Guardian Pension Scheme के अंतर्गत मिलने वाले लाभ क्या है
पेंशन राशि (Pension Amount)
मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना के अंतर्गत एमपी सरकार द्वारा माता-पिता को 600 रुपए पेंशन के रूप में मासिक तौर पर प्रदान किए जाते है। जो कि वृद्धावस्था में उनके जीवन यापन में उनकी सहायता करते है।
बेटी के माता-पिता को मिलेगी पेंशन
मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक योजना के तहत मिलने वाली पेंशन केवल उन्ही अभिभावकों को मिलेगी। जिनकी एक मात्र बेटी ही होगा। जिनके यहां पुत्र हैं उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
CChief Minister Girl Guardian Pension Scheme पात्रता के नियम क्या है? (Eligibility Criteria)
योजना का लाभ और पेंशन केवल बेटी के माता-पिता ही ले सकते हैं।
जिनके यहां केवल बेटियां हैं केवल वही अभिभावक इस योजना का लाभ ले सकते हैं, जिनके पुत्र हैं वे योजना के लाभ नहीं ले सकते हैं।
मध्यप्रदेश के मूल निवासी
मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना मध्यप्रदेश में रहने वाले नागरिकों के लिए शुरू की गई है अत: अगर कोई नागरिक अन्य राज्य से इस मध्यप्रदेश में रहने आया है तो उसे इस योजना के अंतर्गत लाभ नहीं मिल सकेगा।
विवाहित बेटियां होना जरूरी
गौरतलब है कि प्रदेश के केवल उन्ही अभिभावकों को इस योजना के अंतर्गत शामिल किया जाएगा, जिनकी सभी बेटियों का विवाह हो चुका हो।
आयु संबंधी नियम
महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि बेटियों के माता-पिता में से किसी एक की आयु 60 वर्ष से अधिक होना जरूरी है। इसके बाद ही वह इस योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे।
गरीब परिवारों को मिलेगा लाभ
मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना का लाभ केवल उन्हीं परिवारों को मिलेगा जो आयकर के नियम के अंतर्गत नहीं आते हैं। इसके अलावा गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर माता पिता की सहायता के लिए लागू की गई है।
जरूरी दस्तावेज कौन-कौन से होंगे? (Required Documents)
मूल निवासी प्रमाण पत्र
मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है। जिसके लिए एड्रेस प्रूफ आधार कार्ड, राशन कार्ड जैसे प्रमाण पत्र जमा हो सकते हैं।
आय प्रमाण पत्र अथवा गरीबी रेखा का कार्ड
योजना का लाभ उन्ही नागरिकों को दिया जाएगा जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हो। इसके लिए उनके पास नगर निगम या फिर ग्राम पंचायत द्वारा जारी गरीबी रेखा का कार्ड होना जरूरी है।
आयु प्रमाण पत्र
मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना एक पेंशन योजना है जिसमें पेंशन का लाभ 60 वर्ष की आयु के बाद मिलता है। इसलिए आवेदन के साथ आयु संबंधी प्रमाण पत्र लगाना जरूरी है।
राशन कार्ड
अभिभावक की केवल बेटियां ही संतान है, इस बात को सिद्ध करने के लिए उन्हें राशन कार्ड मतदाता निर्वाचक नामावली वार्ड का कोई प्रमाण पत्र आवेदन के साथ देने होंगे।
माता-पिता की संयुक्त फोटो
पेंशन बेटियों के माता-पिता दोनों को दी जाएगी। इसलिए आवेदन के साथ उनकी एक संयुक्त फोटो लगाना जरूरी है। अगर माता-पिता में से किसी एक की मृत्यु हो चुकी है ऐसी दशा में एक फोटो के साथ में मृत्यु प्रमाण पत्र सलंग्न करना होगा।
बैंक डिटेल्स
पेंशन की राशि प्रतिमाह हितग्राही के बैंक अकाउंट में जमा की जाएगी। इसलिए बैंक संबंधी दस्तावेज में बैंक की पासबुक की फोटो कॉपी आवेदन के साथ जमा करनी होगा।
Chief Minister Girl Guardian Pension Scheme में आवेदन कैसे करें?
- योजना का लाभ लेने के लिए मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना फॉर्म डाउनलोड लिंक से आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते है। वहीं आप इसे ऑनलाइन भर कर इसका प्रिंट निकाल सकते है।
- योजना का फॉर्म केवल ऑफ लाइन ही जमा होगा
- योजना का फॉर्म डाउनलोड करने के बाद शहर में रहने वाले लाभार्थी इस फॉर्म को मुख्य नगरपालिका अधिकारी अथवा आयुक्त नगर पालिका के ऑफिस तथा ग्रामीण ग्राम पंचायत के कार्यालय में जमा करवा सकते हैं।
- आवेदन फार्म संबंधित कार्यालय में जमा करने के बाद बाद 60 दिनों के अंदर कार्रवाई किए जाने का नियम है। अगर उसके बाद भी आवेदन फार्म पर कोई कार्यवाही नहीं होती है तो स्थानिय अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।
FAQ
Q-क्या है योजना का नाम
Ans-मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना
Q-किनको मिलेगा लाभ
Ans-केवल कन्या के माता-पिता को मिलेगा लाभ
Q-कितनी पेंशन राशि मिलेगी
Ans-कन्या के माता पिता को 600-600 रुपए प्रतिमाह
Q-कहां करन होगा आवेदन
Ans-शहरी क्षेत्र में नगर निगम तथा ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत
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