कोर्ट का फैसला, जिसके साथ की छेडछाड़ उसी से बंधवाएगा राखी
-कोर्ट ने दिया आदेश पीड़िता और उसके बच्चे को देना होगा 16 हजार का गिफ्ट
उज्जैन।
इंदौर हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने अनूठी शर्त पर छेड़छाड़ के आरोपी को जमानत रिहा किया है। हाईकोर्ट के आदेश में कहा गया है कि आरोपी ने जिसके साथ छेड़छाड़ की है उसकी से रक्षाबंधन पर उसके घर पर जाकर राखी बंधवायेगा और रक्षा का वचन भी देगा।
दरसल पूरा मामला जिला उज्जैन के खाचरौद के पास का है। जहाँ अप्रैल माह में एक युवक पर पड़ोस में रहने वाली महिला के घर मे रात 2 बजे घुसकर छेड़छाड़ करने आरोप का आरोप लगा था। महिला की शिकायत के बाद भाटपचलना थाने में आरोपी के खिलाफ दर्ज किया था। भाटपचलाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर खाचरौद कोर्ट में पेश किया था। लेकिन खाचरौद कोर्ट ने आरोपी को जेल भेज था। उसके बाद आरोपी ने जिला कोर्ट में जमानत आवेदन दिया था। लेकिन वह भी निरस्त हो गया। परंतु आरोपी ने इंदौर हाईकोर्ट में जमात याचिका दायर कर दी थी। जिस पर हाईकोर्ट के जस्टिस रोहित आर्य कि सिंगल बेंच ने शर्तिया जमात पर आरोपी को जल से रिहा कर दिया।
देना होगा रक्षा का वचन
आरोपी फरियादी महिला के घर जाकर उससे रक्षाबंधन पर राखी बंधवाएगा। इसके बाद वह पीड़िता को रक्षा का वचन देगा और 11 हजार कंपनसेशन के तौर पर महिला की थाली में रखेगा। सख्त कोर्ट ने यह भी आदेश दिया की आरोपी को महिला के साथ उसके बच्चे को भी 5 हजार रुपए का गिफ्ट के तौर पर देना होगा। कोर्ट की सभी शर्त मानने पर ही आरोपी की जमानत ली गई।
कोर्ट में भेजना होंगे वीडियो और फोटो
मामले को गंभीरता से लेते हुए कोर्ट ने यह भी तय किया की आरोपी रक्षाबंधन पर सुबह 11 बजे फरियादी के घर जाकर विधि-विधान के साथ राखी बंधवाएगा। इस दौरान उसके वीडियो फोटोस लेकर कोर्ट के समक्ष पेश करेगा। इसी शर्त पर इंदौर हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में आरोपी को जमानत पर रिहा किया।
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