उज्जैन तड़का

हाईकोर्ट के निर्देश-कोर्ट में फिर से शुरू होंगे कामकाज

- सत्र न्यायालयों व कु टुंबन्यायालयों में होगी नियमित सुनवाई

उज्जैन। Sun-17 jan 2021

कोरोना की वजह से न्यायालयों में कामकाज में आ रही रूकावटों को दूर करते हुए हाईकोर्ट ने सभी अधिनस्थ न्यायालयों में सुचारू रूप से नियमित कार्य शुरू करने के निर्देश जारी किए है। इस आदेश के बाद आज से न्यायालयों में सभी छोटी बड़ी कोर्टसहित कुटुंब न्यायालयों में भी अब रोजाना सुनवाई होगी। हालांकि इस संबंध में जिला एवं सत्र न्यायाधीश को अंतिम निर्णय लेने के लिए निर्देशित किया गया है। लंबे समय के बाद कोर्टमें कामकाज सामान्य होने की खबर से अधिवक्ताओं में भी खुशी है।

लगभग 10 माह बाद एक बार फिर जिले की अदालतों में नियमित सुनवाई शुरू होने जा रही है। हालांकि इससे पहले आए निर्देशों के तहत अब तक पांच साल से ज्यादा पुराने प्रकरणों में ही सुनवाई किए जाने के निर्देश दिए गए थे लेकिन नए वर्ष की शुरूआत के साथ ही अब ये पाबंदी भी दूर कर दी गई है।15 जनवरी को इस संबंध में रजिस्टार जबलपुर हाईकोर्ट की ओर से निर्देश जारी किए गए हैजिसके बाद आज यानि सोमवार के सभी उच्च न्यायालयों व जिला न्यायालयों में कार्य नियमित रूप से संचालित हो सकेगा।

कोर्ट रूम में प्लास्टिक के पर्दे

न्यायालयों में नियमित सुनवाईशुरू होने के चलते न्यायालयों में निर्धारित संख्या में वकीलों व पक्षकारों की मौजूदगी तो तय की ही जाएगी। साथ ही प्रत्येक न्यायालय कक्ष में न्यायाधीशों, स्टाफ और अधिवक्ताओं-वादियों के बीच प्लास्टिक के पर्दे लगे रहेंग ताकि ड्रॉपलेट्स ना फैल सकें। इसे देखते हुएभी न्यायालयों में व्यवस्था की गई है।

हर निर्णय के लिए स्वतंत्र

जिला न्यायालयों सहित कुटुंब न्यायालयों में रेग्युलर कामकाज शुरू किए जाने के दिए गए निर्देशों के साथ ही जिला अदालतों में किस प्रकार की व्यवस्थाएं की जाएगी और क्या पाबंदियां रहेगी इसके लिए हर प्रकार के निर्णय जिला एवं सत्र न्यायाधीश ले सकेंगे। जिला और सत्र न्यायाधीश अपने अपने जिलों में कोरोना संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए तय करेंगे कि न्यायालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई हो कि वकील भौतिक रूप सेन्यायालयों में जाकर कार्यकर सकेंगे। वही वकीलों को भी कोरोना गाईड लाईन का पालन करना आवश्यक होगा। 65 वर्ष से ज्यादा उम्र के वकीलों व पक्षकारों को न्यायालयों में उपस्थित होना आवश्यक नही होगा।

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मास्क होगा अनिवार्य

इसी प्रकार न्यायिक अधिकारी, अधिवक्ता, पक्षकार और न्यायिक कर्मचारी जो न्यायालय परिसर में उपस्थित होते हैं, उन्हे फेस मास्क या फेस कवर, नाक और मुंह ढंकना आवश्यक होगा। न्यायालय परिसर में न्यायिक अधिकारियों, वकीलों, अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रवेश और निकास के लिए सभी एहतियाती उपाय किए जाएंगे। अधिवक्ता अपनी केस फाइल ले जाएंगे और एक बार मामला खत्म हो जाने पर, एडवोकेट-लिटिगेंट्स तुरंत कोर्ट रूम से बाहर चले जाएंगे।

वकीलो में खुशी

लंबे समय से न्यायालयों में कामकाज सुचारू रूप से शुरू किए जाने के लिए बार एसोसिएशन की ओर से प्रयास किए जा रहे थे कई बार पत्रभी भेजे गए है नए वर्ष में वकीलों की परेशानी को देखते हुए सभी प्रकार के न्यायालयों में नियमित कार्यशुरू होने जा रहा है इसे लेकर वकीलों में काफी खुशी है।

अशोक यादव, बार एसोसिएशन

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Deepak Bharti

मैं दीपक भारती thetadkanews.com हिन्दी News वेब पोर्टल का Founder हूं, BA और MA in Mass Communication की पढ़ाई के बाद मैने साल 2008 में पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा। मैने शुरूआती दिनों में सांध्य दैनिक News Today, Agniban, Akshar Vishwa, Dainik Swadesh में रिपोर्टर और वर्तमान में Dainik Dabang Dunia में सनियर रिपोर्टर के रूप में काम कर रहा हूं। मैने पत्रकारिता को एक मिशन के रूप में लिया है। बदलती दुनिया पत्रकारिता भी डिजिटल स्वरूप में आ गई हैं। मेरा यह प्रयास रहता है कि खबर जैसी है वैसी ही उसके पाठकों तक पहुंचना चाहिए। ताकि वह उसके हर पहलू को समझ सकें।
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