Epfo rules update इन गलतियों से बंद हो जाएगा PF अकाउंट, जानिए क्या है नियम
Epfo rules update कर्मचारियों के लिए PF का पैसा ही जिन्दगी भर की जमा पूंजी होता है ऐसे में एक गलती आपको भारी पड़ सकती है। इसलिए गलतियों से बचें
Epfo rules update कर्मचारियों की कुछ गलतियां उनके PF अकाउंट को बंद कर सकती है। जिससे जिंदगी भर की जमा पूंजी जा सकती है। जानिए EPFO के नियम। ऐसा माना जाता है कि नौकरी करने वाले लोगों के लिए प्रोविडेंट फण्ड (Provident Fund) का पैसा उनकी जिंदगी भर की पूंजी होती है। ऐसी स्थिति में, ईपीएफओ (EPFO) से जुड़े नियमों के बारे में जानना बहुत महत्वपूर्ण है।
जब तक आप नौकरी में रहते हैं, तब तक ईपीएफ में योगदान करते हैं, और जब आप सेवानिवृत्त होते हैं, तो आपके पास बहुत अच्छी राशि होती है, ताकि आप इस पैसे पर अपने बुढ़ापे में खर्च कर सकें। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जानकारी की कमी या कुछ गलतियों के कारण पीएफ खाता बंद हो जाता है। इसलिए, यह जानना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आप ऐसी गलती नहीं करें।
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खाता बंद हो सकता है
Epfo rules update नौकरी बदलने के साथ ही अगर आपने उस कंपनी से अपने पीएफ अकाउंट नई कंपनी में ट्रांसफर नहीं करवाया है और पुरानी कंपनी बंद हो गई। ऐसे मामले में, यदि आपके पीएफ खाते से 36 महीने तक कोई लेनदेन नहीं किया गया। यानी, पैसा इसमें नहीं डाला गया तो इस तरह से आपका पीएफ खाता बंद हो जाएगा। ईपीएफओ इस तरह के खातों को ‘निष्क्रिय’ (Inoperative) श्रेणी में रखता है।
इस तरह होगा ऐक्टिव
एक बार यदि खाता निष्क्रिय हो गया ‘तो आप लेनदेन करने में सक्षम नहीं होंगे, खाते में फिर से कार्य करने के लिए आपको ईपीएफओ में जाकर एक आवेदन देना होगा। ‘निष्क्रिय’ होने के बाद भी खाते में पड़े पैसे पर ब्याज दिया जाता है। मतलब है कि आपका पैसा डूबा नहीं गया है, यह आपके पास वापस आ जाता है। इन खातों में पहले ब्याज नहीं दिया जाता था। हालांकि, साल 2016 में नियमों को बदला गया और ब्याज शुरू किया गया था। आपको पता होना चाहिए कि जब तक आप 58 वर्ष तक नहीं जाते, तब तक आपके पीएफ खाते में ब्याज दिया जाता है।
इस प्रकार खाता हो जाता है निष्क्रिय
नए नियमों के मुताबिक, ईपीएफ खाता ‘निष्क्रिय’ बन जाता है यदि कर्मचारी ने ईपीएफ बैलेंस को लेने के लिए आवेदन नहीं दिया है।
- सेवानिवृत्ति के 36 महीने बाद भी जब इसके बाद सदस्य 55 वर्ष का हो गया
- जब सदस्य विदेश में बस गए हैं
- यदि सदस्य की मृत्यु हो गई है
- यदि सदस्य ने सभी सेवानिवृत्ति निधि निकाल ली है
- यदि एक पीएफ खाता 7 साल के लिए दावा नहीं करता है तो इस फंड को वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण कोष में रखा जाता है।
ईपीएफओ को लेकर यह है निर्देश
ईपीएफओ ने एक परिपत्र में कहा है कि निष्क्रिय खातों से संबंधित दावे को व्यवस्थित करने के लिए सावधानी बरतने के लिए आवश्यक है। यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि धोखाधड़ी से संबंधित जोखिमों कम हो तथा सही दावेदारों का भुगतान किया जाए।
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निष्क्रिय पीएफ खातों को इस प्रकार करे सर्टिफाई
निष्क्रिय पीएफ खातों (Inoperative) के क्लेम को निपटाने के लिए यह आवश्यक है कि कर्मचारियों के नियोक्ता (नियोक्ता) सर्टिफाइड करें। लेकिन कंपनी बंद होने पर कर्मचारी क्लेम सर्टिफाइड करने के लिए कोई नहीं है तो ऐसे में बैंक केव्हायसी दस्तावेजों के माध्यम से सर्टिफाई किया जाएगा।
इन दस्तावेजों की होगी आवश्यकता
केवाईसी दस्तावेजों में पैन कार्ड, मतदाता आईडी कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड, ईएसआई आईडी कार्ड पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस शामिल हैं। इसके अलावा, सरकार द्वारा जारी किए गए किसी अन्य पहचान पत्र जैसे की आधार कार्ड भी उपयोग किया जा सकता है। इसके बाद, सहायक निधि आयुक्त या अन्य अधिकारी के अनुसार खातों से विदड्रॉल या खाता हस्तांतरण को मंजूरी दे दी जाएगी।
किसकी सहमति से मिलेगा पैसा
50 हजार से अधिक रुपये, तो सहायक भविष्य निधि आयुक्त की मंजूरी के बाद पैसा आ जाएगा या इसे स्थानांतरित कर दिया जाएगा। इसी प्रकार, 25 हजार रुपये से अधिक और 50 हजार रुपये से भी कम रुपये निधियों को मौखिक खाता अधिकारी देने में सक्षम होंगे। यदि राशि 25 हजार रुपये से कम है, तो यह डीलिंग असिस्टेंट मंजूरी सकते हैं।
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