Income Tax Return Update मरने के बाद भी इनकम टैक्स रिटर्न होता है फाइल, जानें किसके लिए है जरूरी
Income Tax Return Update वारिस के लिए यह है जरुरी, उस दिन तक के मृतक के ITR फाइल करे, जब तक वह जीवित था.
Income Tax Return Update : सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि न सिर्फ जीवित व्यक्ति, बल्कि मृत व्यक्ति को भी इनकम टैक्स रिटर्न (Deaded Person’s ITR) फाइल करना होता है. इनकम टैक्स के नियमों के मुताबिक अगर मृतक की कोई आय है तो उसका आईटीआर रिटर्न भरना जरूरी है। ऐसे मामलों में कानूनी उत्तराधिकारी आयकर रिटर्न दाखिल कर सकता है। नियम के साथ-साथ मृतक व्यक्ति का आयकर रिटर्न दाखिल करना कानूनी उत्तराधिकारी का कर्तव्य है।
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कानूनी उत्तराधिकारी भी रिफंड का दावा कर सकते हैं
Income Tax Return Update टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा के मुताबिक मृतक व्यक्ति का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले सबसे पहले कानूनी वारिस के वारिस के तौर पर खुद को रजिस्टर कराना होता है. इस प्रक्रिया को घर बैठे आसानी से किया जा सकता है। कानूनी उत्तराधिकारी के लिए मृतक के जीवित रहने के दिन तक उसका आईटीआर दाखिल करना अनिवार्य है। उसे कर का भुगतान करना होगा और वह धनवापसी का दावा भी कर सकता है (मृत व्यक्ति के लिए धनवापसी का दावा कैसे करें)। कानूनी वारिस एक डीम्ड असेसी होता है, इसलिए अगर वह रिटर्न फाइल नहीं करना चाहता है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसी तरह से कार्यवाही करेगा जैसे मृतक के जिंदा होने पर होता।
कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में ऑनलाइन पंजीकरण कैसे करें?
- इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाएं।
- अपने क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके लॉग इन करें और MY ACCOUNT पर क्लिक करें।
- अपने आप को एक प्रतिनिधि के रूप में पंजीकृत करें।
- मृतक से नए अनुरोध पर क्लिक करें और आगे बढ़ें।
- मृतक का पैन कार्ड, मृतक का पूरा नाम और मृतक के बैंक खाते का विवरण भरें।
- आपका अनुरोध स्वीकृत होने के बाद, आपको अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक एसएमएस प्राप्त होगा।
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पंजीकरण के बाद मृतक का आईटीआर कैसे दाखिल करें?
- अपने आप को कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में पंजीकृत करने के बाद, वेबसाइट से आईटीआर फॉर्म डाउनलोड करें।
- ध्यान रहे, सारी डिटेल्स भरने के बाद फॉर्म की एक्सएमएल फाइल जेनरेट होनी चाहिए, क्योंकि इसे सिर्फ एक्सएमएल फॉर्मेट में ही अपलोड किया जा सकता है.
- पैन कार्ड के विवरण वाले विकल्प में कानूनी उत्तराधिकारी को अपना विवरण देना होगा। विकल्प आईटीआर फॉर्म का नाम और आकलन वर्ष चुनें।
- एक्सएमएल फाइल को अपलोड करने और डिजिटल रूप से हस्ताक्षर करने के बाद फॉर्म जमा किया जाएगा।
मृतक की आय की गणना कैसे की जाती है?
जानकारों के मुताबिक मृत व्यक्ति की आय की गणना करने की प्रक्रिया बिल्कुल वैसी ही होती है, जैसी सभी कटौतियों और छूटों को लेकर सामान्य आय की गणना की जाती है. यहां अंतर यह है कि पूरे वर्ष के बजाय, आय की गणना केवल उस तारीख तक की जाती है जब तक व्यक्ति जीवित था।
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