ऑनलाइन पढ़ाई पर सरकार का प्रतिबंध
प्री प्राइमरी से कक्षा पांचवी तक नहीं पढ़ा सकेंगे ऑनलाइन
उज्जैन। मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा निजी और सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई को प्रतिबंधित किया है। उक्त आदेश राज्य शिक्षा केंद्र आयुक्त लोकेश कुमार जाटों द्वारा दिए गए हैं। जिसके तहत समस्त स्कूल प्री प्राइमरी से लेकर कक्षा पांचवी तक ऑनलाइन नहीं पढ़ाएंगे।
कोविड-19 के संक्रमण के चलते लॉकडाउन और उसके बाद स्कूलों के शुरू होने पर सस्पेंस बना हुआ है। हालांकि कई निजी स्कूलों ने इसे भी कमाई का जरिया बना लिया है। तकरीबन ढाई माह के लॉकडाउन के दौरान कई स्कूलों ने बच्चों को कंप्यूटर लैपटॉप और मोबाइल के माध्यम से पढ़ाया भी है। शुरुआत में कुछ निजी स्कूलों में यह क्रम शुरू हुआ था। जो अब लगभग प्रदेश के सभी निजी स्कूलों में पहुंच चुका है। हालत यह है कि कई स्कूल प्री प्राइमरी से लेकर हाई स्कूल के विद्यार्थियों को भी ऑनलाइन पर आ रहे हैं। छोटे बच्चों पर होने वाले दुष्परिणामों को ध्यान में रखते हुए राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा मध्य प्रदेश के सभी स्कूलों को आदेश दिया गया है कि वह अपने यहां पर प्री प्राइमरी से लेकर कक्षा पांचवी तक के विद्यार्थियों को ऑनलाइन नहीं पड़ा सकेंगे।
30 से 45 मिनट से अधिक नहीं होगी पढ़ाई
गौरतलब है कि राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार प्री प्राइमरी से लेकर कक्षा पांचवी तक ऑनलाइन पढ़ाई पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। जबकि कक्षा छठी से लेकर आठवीं तक के विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ाई प्रतिदिन 2 सत्र में करानी होगी। प्रत्येक सत्र 30 से 45 मिनट से अधिक नहीं होना चाहिए। नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के आदेश भी जारी किए गए हैं।
दुष्प्रभाव को देखते हुए जारी किए गए निर्देश
राज्य शासन द्वारा निशुल्क और बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत जारी किए गए आदेशों के अनुसार यह स्पष्ट किया गया है कि छोटे बच्चों को लंबे समय तक कंप्यूटर लैपटॉप और मोबाइल के सामने रहने के कारण उसके कई दुष्परिणाम हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त इंटरनेट के डाटा की रिचार्ज समस्या भी एक बड़ा कारण बताई जा रही है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि कई निजी स्कूलों द्वारा कई दिनों से इस प्रकार की कक्षाएं लगाई जा रही है। जिन पर तत्काल प्रतिबंध लगाया जाए।
यह भी दिए निर्देश
1- पढ़ाई के दौरान ऑनलाइन रिकॉर्डिंग भी विद्यार्थियों को उपलब्ध करवाई जाए।
2- NCERT द्वारा तैयार किए गए दिशानिर्देशों का पालन भी किया जाए।
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