Online e-FIR 2022 घर बैठे दर्ज करवाए FIR नहीं लगाने होंगे थाने के चक्कर
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Online e-FIR 2022 -मध्यप्रदेश में अब पुलिस को एफआईआर दर्ज करवाने के लिए थानों के चक्कर नहीं काटना पड़ेंगे। पीडित अपने मोबाइल और पीसी से घर बैठे ही ऑनलाइन Online e-FIR 2022 दर्ज करवा सकता है। मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा How to register online FIR नई पहल की शुरूआत करते हुए राज्य अपराध अभिलेख, पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रदेश के नागरिकों को की सुविधा के लिए ऑनलाइन एफआईआर (Online e-FIR) दर्ज करवाने की सुविधा प्रारंभ की गई है। जिसमें शिकायतकर्ता को थाने जाने की आवश्यकता नहीं होगी।
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मध्यप्रदेश पुलिस की यह सुविधा का लाभ अभी तक कई लोगों द्वारा लिया जा चुका है। प्रदेश में Online e-FIR सेवा की शुरूआत 12 अगस्त 2021 को की गई थी। ऑनलाइन माध्यम से पहली बार छतपुर में Online e-FIR दर्ज की गई थी। Online e-FIR दर्ज करवाना बहुत ही आसान है। आपको केवल अपने मोबाइल या फिर पीसी पर मध्यप्रदेश पुलिस की वेबसाईट mppolice.gov.in सिटीजन पोर्टल citizen.mppolice.gov.in और मध्यप्रदेश पुलिस के मोबाइल एप MPeCOP पर जाकर अपनी आईडी से लॉगिन करना होगा। तड़का न्यूज डॉट काम के माध्यम से आप आसानी से घर बैठे Online e-FIR दर्ज कैसे दर्ज करवा सकते है इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते है।
दोस्तों मध्यप्रदेश पुलिस की Online e-FIR दर्ज करने की इस योजना को शुरूआती रूप से अभी केवल ऐसी वाहन चोरी जिनकी कीमत 15 लाख रुपए से कम हो। वहीं किसी के भी घर में एक लाख रुपए से कम की चोरी तथा वारदात में किसी के भी साथ मारपीट और बल का प्रयोग न हुआ हो। की शिकायत के मामले में ही Online e-FIR दर्ज की जाएगी। इससे बड़ी घटना और वारदात होने पर आपको संबंधित थाने जाकर ही एफआईआर दर्ज करवाना होगी।
5 स्टेप में जानिए कैस दर्ज करवाए Police Online FIR
स्टेप-1- मध्यप्रदेश पुलिस पुलिस की वेबसाइट mppolice.gov.in को ओपन करें। ओपन करते ही आपके सामने होमपेज आएगा इसके लेफ्ट साइड में ऑप्शन e-FIR विकल्प पर क्लिक करें। गौरतलब है कि आप इसके अलावा एमपी पुलिस के नागरिक पोर्टल citizen.mppolice.gov.in पर जाकर भी e-FIR विकल्प पर सीधे पहुंच सकते हैं। यहां e-एफआईआर का पेज ओपन होगा।
स्टेप-2- दूसरी स्टेप में आपको अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर आदि की जानकारी देनी होगी। लॉगिन कऊ बनानी होगी। पासवर्ड जनरेट होगा।
स्टेप-3- इसके बाद तीसरी स्टेप में यूजरनेम और पासवर्ड से लॉग इन करें।
स्टेप-4- अगले पेज के रूप में आपके सामने एक फॉर्म ओपन होगा। इसमें आपके साथ जो भी घटना हुई है उसका पूरा विवरण भरना होगा। यहां आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा। नीचे दिए गए सब्मिट या ओके बटन पर क्लिक करने के बाद आपकी शिकायत संबंधित थाने तक पहुंंच जाएगी। कुछ देर में आपको एप्लिकेशन नंबर मिलेगा। इसे डाउनलोड कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
स्टेप-5- संबंधित थाना पुलिस आपके द्वारा की गई शिकायत और घटना का वैरिफिकेशन करेगी। इसके बाद थाने से पुलिस अधिकारी द्वारा फोन पर या आपके घर आकर सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन के बाद आपको पुलिस की तरफ से e-FIR का ईमेल या SMS प्राप्त होगा। इसमें एक कॉपी e-FIR की होगी, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं।
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अपनी शिकायत का स्टेटस भी देखें-Online FIR MP Police
ई-एफआईआर दर्ज करवाने के साथ ही पुलिस क वेबसाइट पर आप अपनी शिकायत का स्टेटस भी देख सकते है। आपके द्वारा की गई शिकायत की जांच और कार्रवाई के संबंध में भी थाने के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इसके लिए भी मध्यप्रदेश पुलिस ने वेबसाइट पर सुविधा उपलब्ध करवा रखी है। जिसके माध्यम से आप आसानी से अपनी शिकायत की स्थिति घर बैठे देख सकेंगे।
1: वेबसाइट mppolice.gov.in पर जाएं।
2: होमपेज पर e FIR पर क्लिक करें।
3: होमपेज पर, Login बटन पर क्लिक करें। यहां पर यूजरनेम और पासवर्ड और Captcha कोड भर कर लॉगिन करें।
4: आपके सामने सिटीजन डैशबोर्ड खुल जाएगा।
5: यहां पर आपको e FIR पर क्लिक करना होगा। आपके सामने कुछ ऑप्शन आऐंगे। जिसमें एप्लिकेशन नंबर, जिला, पुलिस स्टेशन और साल दर्ज करना होगा। इसके बाद Submit बटन पर क्लिक करें।
6: अब आपको e FIR का Status सामने स्क्रीन पर दिख जाएगा।
किसी प्रकार की शिकायत कर सकते हैं-Online FIR Kaise Check kare
प्रारंभिक रूप से Online e-FIR के तहत मध्यप्रदेश पुलिस ने गंभीर और अतिगंभीर घटना और वारदात के संबंध में थाने पर ही एफआईआर दर्ज की जाएगी। लेकिन Online e-FIR दर्ज करवाने में आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देना होगा। जो नीचे दी गई है।
1. वाहन चोरी (15 लाख से कम) हो।
2. सामान्य चोरी (1 लाख से कम) हो।
3. मामले में आरोपी अज्ञात हो।
4. घटना में चोट/बल का प्रयोग न हुआ हो।
कब कर सकते हैं शिकायत-Online e-FIR
मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर आप अपने घर में बैठकर कभी भी शिकायत कर सकते हैं। इसमें समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। लेकिन घटना और वारदात होने के बाद जितनी जल्दी शिकायत दर्ज कराएंगे तो अच्छा होगा। इस सब में महत्वपूर्ण यह है कि शिकायत करने और Online e-FIR करवाने में आयुवर्ग का भी कोई बंधन नहीं है।
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पहले थाने में शिकायत दर्ज की हो तो-Online e-FIR
किसी भी छोटी घटना या वारदात होने पर अगर आपने पहले संबंधित थाने में शिकायती आवेदन दिया है जिस पर पुलिस ने अभी तक केस दर्ज नहीं किया है, तो भी आप आॅनलाइन ई-एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। पुलिस पुलिस अधिकारी द्वारा घटना का सत्यापन करने के बाद ही Online e-FIR दर्ज की जाएगी।
पोर्टल पर दे सकते है गोपनीय जानकारी-FIR online check
मध्यप्रदेश पुलिस की वेबसाइट या फिर पोर्टल के माध्यम से आप किसी भी प्रकार की कोई भी गोपनीय जानकारी या सूचना दे सकते है। जिसमें अपराधिक गतिविधि, नशा, शरीरिक अपराध, अवैध हथियार, जुआ सट्टा, तस्करी और अन्य प्रकार की सूचनाएं आप दे सकते है। सूचना देने वाले का नाम और जानकारी पूर्ण रूप से गुप्त रखी जाती है। आपनके द्वारा दी गई सूचना को संबंधित थाना पुलिस तक पहुंचाया जाएगा। जिस पर तत्काल कार्रवाई होगी।
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ले सकते है यह भी जानकारी-Online e-FIR 2022
Online e-FIR दर्ज करवाने के साथ ही आप पोर्टल पर अपनी खोयी हुई संपत्ति, गुमशुदा व्यक्ति, अज्ञात शव, जब्त वाहन, अति वांधित की जानकारी के साथ ही अपना चरित्र सत्यापन और अपने क्षेत्र में किराए के मकान में आने वाले किरायेदार, पीजी की सूचना भी दे सकते है। जबकि किसी भी प्रकार की विपरित परिस्थित में आने पर आप घरेलू सहायता के लिए भी सूचित कर सकते है।
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