Post Office Scheme 2022 | 10 लाख जमा करने पर मिलेगा 3.70 लाख का ब्याज, जाने कौन ले सकता है फायदा
Post Office Scheme 2022 स्कीम वरिष्ठ नागरिकों के लिए है. इसमें 80सी के अंतर्गत 1.50 लाख रुपये तक टैक्स डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है
Post Office Scheme 2022, SCSS, Senior Citizen Savings Scheme में वरिष्ठ नागरिकों के लिए निवेश के बेहतर विकल्प भी हैं. 10 लाख रुपये का एकमुश्त निवेश करने पर 3.70 लाख का ब्याज मिलेगा
Post Office Scheme 2022 पोस्ट ऑफिस की छोटी बचत योजनाओं में वरिष्ठ नागरिकों के लिए निवेश के बेहतर विकल्प भी हैं। इन्हीं योजनाओं में से एक है वरिष्ठ नागरिक बचत योजना 2022 (एससीएसएस 2022)। पोस्ट ऑफिस योजनाओं की विशेषता यह है कि गारंटीड रिटर्न के साथ जमा पूरी तरह से सुरक्षित हैं। ये निवेश बाजार के उतार-चढ़ाव से प्रभावित नहीं होते हैं। एससीएसएस (SCSS) खाता पोस्ट ऑफिस की शाखा में न्यूनतम 1,000 रुपये जमा करके खोला जा सकता है।
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10 लाख की जमा राशि 13.70 लाख
यदि पोस्ट ऑफिस की वरिष्ठ नागरिक योजना में 10 लाख रुपये का एकमुश्त निवेश किया जाता है तो 7.4 प्रतिशत (कंपाउंडिंग) प्रतिवर्ष की दर से 5 वर्ष बाद यानी मैच्योरिटी पर कुल राशि 13 रुपये होगी। ,70,000. यहां आपको ब्याज के रूप में 3,70,000 रुपये का लाभ मिल रहा है। इस तरह हर तिमाही का ब्याज 18,500 रुपये होगा। इस योजना में अधिकतम 15 लाख रुपये का निवेश किया जा सकता है। इसे एकमुश्त निवेश करना होगा।
कौन खोल सकता है खाता
पोस्ट ऑफिस के एससीएसएस के तहत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति खाता खुलवा सकता है। अगर किसी की उम्र 55 साल या उससे ज्यादा है लेकिन 60 साल से कम है और उसने वीआरएस लिया है तो वह भी एससीएसएस में खाता खुलवा सकता है. शर्त यह है कि उसे यह खाता सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त होने की तिथि से एक माह के भीतर खोलना होगा और इसमें जमा की गई राशि सेवानिवृत्ति लाभ की राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए। एससीएसएस के तहत, एक जमाकर्ता व्यक्तिगत रूप से या अपने पति या पत्नी के साथ संयुक्त रूप से एक से अधिक खाते रख सकता है। लेकिन सभी खातों की अधिकतम निवेश सीमा 15 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
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धारा 80सी में कर छूट
SCSS की मैच्योरिटी के बाद अकाउंट को और तीन साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए मैच्योरिटी की तारीख से एक साल के भीतर आवेदन जमा करना होगा। इस खाते में जमा राशि पर भी कर कटौती उपलब्ध है। इस योजना में निवेश पर आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत छूट है। एससीएसएस में ब्याज से होने वाली आय पर कर लगता है। यदि आपके सभी SCSS की ब्याज आय 50,000 रुपये प्रति वर्ष से अधिक है, तो आपका TDS काटना शुरू हो जाता है। टैक्स की राशि आपके ब्याज से काट ली जाती है। यदि ब्याज आय निर्धारित सीमा से अधिक नहीं है, तो आप फॉर्म 15जी/15एच जमा करके टीडीएस से राहत प्राप्त कर सकते हैं।
SCSS-2022 की खास जानकारी
- वरिष्ठ नागरिक बचत योजनाओं में खाता खोलने और बंद करने के समय नामांकन की सुविधा उपलब्ध है।
- इस अकाउंट को एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफर किया जा सकता है।
- खाताधारक समय से पहले बंद कर सकते हैं। लेकिन डाकघर खाता खोलने के 1 साल बाद खाता बंद करने पर ही जमा का 1.5 फीसदी काटेगा, जबकि 2 साल के बंद होने के बाद जमा राशि का 1 फीसदी काट लिया जाएगा.
- SCSS की मैच्योरिटी के बाद अकाउंट को और तीन साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए मैच्योरिटी की तारीख से एक साल के भीतर आवेदन जमा करना होगा।
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