अब फिर पीवीआर में होगा सिनेमा सिनेमा..मैदान में लगेगी भीड़
- कोरोना गाईड लाईन के तहत मिली छूट, पूर्ण क्षमता से होगा संचालन
उज्जैन। Thu-04 Feb 2021
कोरोना के कारण सिनेमा हाल और पीवीआर में बंद हो चुके फिल्मो के शो अब एक बार फिर पहले की तरह शुरू होंगे वही स्वीमिंग पूल, थियेटर और खेल मैदान में भी पूरी क्षमता के साथ चलेंगे। नईकोरोना गाईड लाईन के बाद गुरूवार से इसके लिए अनुमति जारी कर दी गई है।
कलेक्टर आशीष सिंह ने मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के नवीन दिशा-निर्देशों की एसओपी के अनुक्रम में जिले के अंतर्गत खेल मैदान, सिनेमा हॉल एवं थियेटर, स्वीमिंग पूल आदि के संचालन की अनुमति सशर्त प्रदाय करने के आदेश जारी कर दिए है। आदेश के तहत सिनेमा हॉल, थियेटर, खेल मैदान आदि पूर्ण क्षमता पर चल सकेंगे। सिनेमा हॉल एवं थियेटर संचालक/प्रबंधन को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इस संबंध में जारी एसओपी का पालन करना बंधनकारी होगा।
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गाईड लाईन का करना होगा पालन
जानकारी के अनुसार खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी गाईडलाइन का पालन करते हुए खेल मैदान/स्वीमिंग पुल का उपयोग किया जाना होगा। अवयस्क खिलाड़ियों/दर्शकों के अभिभावक से लिखित सहमति प्राप्त करना अनिवार्य होगी। सिनेमा हॉल, थियेटर, खेल मैदान आदि की आंतरिक व्यवस्था के अंतर्गत यथासंभव 2 गज की दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा। खिलाड़ियों/दर्शकों/ कर्मचारियों को आवश्यक रूप से मास्क धारण करना होगा। सिनेमा हॉल, थियेटर, खेल मैदान आदि की आंतरिक व्यवस्था के अंतर्गत संस्थान में उपस्थित जनों द्वारा सैनिटाईजर का उपयोग किया जाना होगा।
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कंटेनमेंट झोन में पाबंदी रहेगी
इसके अनुसार कंटेनमेंट झोन में उक्त आयोजन/कार्यक्रम आयोजित नहीं हो सकेंगे। कंटेनमेंट झोन के बाहर खुले मैदान में अथवा बंद हॉल में फेसमास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाईजेशन एवं थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था के पालन करने की शर्त पर उपरोक्त कार्यक्रम आयोजित किए जा सकेंगे। मेलों आदि के आयोजन भी उक्त शर्तों के साथ किए जा सकेंगे। सिनेमा हॉल एवं थियेटर पूर्ण क्षमता पर चल सकेंगे तथा सिनेमा हॉल एवं थियेटर संचालक/प्रबंधन को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इस संबंध में जारी एसओपी का पालन करना बंधनकारी होगा। ये आदेश आज गुरूवार से प्रभावशील हो गया है।
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स्कूल-कॉलेज भी शुरू
कलेक्टर ने जिला स्तरीय क्राईसिस मैनेजमेंट ग्रुप के सदस्यों से हुए विचार विमर्श अनुसार जिले के समस्त हायर सेकेण्डरी स्कूल, महाविद्यालय, हायर सेकेण्डरी स्तर की समस्त कोचिंग क्लासेस प्रायोगिक कक्षाएं व स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं के संचालन की सशर्त अनुमति प्रदाय किए जाने के आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश के अनुसार महाविद्यालय, विद्यालय, कोचिंग क्लास आदि शैक्षणिक संस्थान में उपलब्ध बैठक क्षमता की आधी क्षमता उपस्थित रहेंगे। अध्ययन हेतु उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों के अभिभावक से लिखित सहमति प्राप्त करना अनिवार्य होगी।
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