Railway Rules Uptade ट्रेन में कर दी ये गलती तो जाना पड़ेगा जेल-रेलवे ने जारी की चेतावनी
Railway Rules Uptade अगर आप ट्रेन में सफर करते है तो यह खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए रेलवे की चेतावनी को समझें
ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए बहुत जरूरी खबर है। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए चेतावनी जारी की है। इसके लिए एक अधिकारिक नोटिफिकेशन (Official Notification) भी जारी किया गया हैं। यह चेतावनी यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा (railway rules and regulations) के लिए है। इसके तहत यात्रा के दौरान कुछ खतरनाक वस्तुओं को अपने साथ ले जाने पर रोक लगाई है। अगर कोई यात्री ऐसा करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी।
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गौरतलब है कि कोरोना काल के बाद रेलवे ने कई बड़ी ट्रेनों को एक बार फिर से शुरू कर दिया है। इसी के साथ स्थानिय स्तर पर भी ट्रेनों का संचालन शुरू कर दिया है। इसी क्रम में भारतीय रेलवे (Indian Railways) ने एक अधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर यात्रा के दौरान कुछ वस्तुओं को प्रतिबंधित किया है। इन वस्तुओं को साथ में रखने या फिर यात्रा के दौरान ट्रेन में उपयोग करने से किसी भी प्रकार का गंभीर हादसा हो सकता है। इसके लिए रेलवे ने बकायदा एक ट्वीट भी किया है। जिसमें रेलवे ने स्पष्ट किया है कि कौन सी वस्तुओं को यात्रा के दौरान यात्री अपने साथ नहीं ले जा सकते हैं।
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रेलवे ने किया ट्वीट-railway rules for passengers
अधिकारिक नोटिफिकेशन के बाद भी भारतीय रेल ने अपने ट्वीट अकाउंट से एक ट्वीट आम यात्रियों के लिए किया है। जिसमें इस ट्वीट में स्पष्ट कहा गया है कि कोई भी यात्री सफर के दौरान किसी भी प्रकार की आग लगने वाली सामग्री (Indian Railways Ban Flammable Goods) को अपने साथ न रखें और न ही किसी ओर को ले जाने दें। सफर के दौरान इस प्रकार की सामग्री ले जाना एक दंडनीय अपराध हैं।
अगर कोई भी यात्री ऐसा करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के साथ-साथ जेल भी जाना पड़ सकता है। पश्चिम मध्य रेलवे ने बताया कि ट्रेन मे आग फैलाने या ज्वलनशील पदार्थ या वस्तुएं ले जाना रेल अधिनियम 1989 की धारा 164 के तहत अपराध है। इस धारा के तहत पकड़े गए व्यक्ति को तीन साल तक की सजा और हजार रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों सजा हो सकती हैं।
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किन वस्तुओं पर लगाया प्रतिबंध-Railway rules in Hindi
भारतीय रेल द्वारा यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान मे रखते हुए एक आदेश जारी किया था। जिसके अनुसार कोई भी यात्री जो सामान्य, आरक्षित और एसी कोच में सफर के दौरान अपने साथ केरोसिन, सूखी घास, स्टोव, मिट्टी का तेल, गैस सिलेंडर, माचिस, पटाखें या आग फैलाने वाली किसी भी प्रकार की कोई वस्तु अपने साथ नहीं रख सकते हैं। रेलवे ने स्पष्ट किया है कि यह प्रतिबंध सुरक्षित यात्रा के लिए आवश्यक हैं।
स्मोकिंग पर भी लगाया प्रतिबंध
भारतीय रेल के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि रेल यात्रा के अलावा आग की वारदातों को कंट्रोल करने के लिए रेलवे द्वारा बनाई गई योजना के तहत अब से कोई भी यात्री रेलवे स्टेशन और परिसर में भी स्मोकिंग नहीं कर सकता हैं। कोई भी यात्री या फिर बाहर का व्यक्ति परिसर में स्मोकिंग करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस उल्लंघन के लिए संबंधित व्यक्ति को जेल भी जाना पड़ सकता है। रेलवे ने इसके प्रचार प्रसार के लिए स्टेशनों पर नोटिस बोर्ड भी लगाए हैं।
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