28 जून से इन मंदिरों में श्रद्धालु कर सकेंगे दर्शन
-जिला स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी ने लिया निर्णय, वैक्सीनेशन अनिवार्य
उज्जैन के तीन प्रसिद्ध मंदिरों में 28 जून से आम श्रद्धालु पूजा पाठ कर सकेंगे। लेकिन मंदिर में उन्हे ही प्रवेश की अनुमति होगी जिसे दोनों टीके लग चुके होंगे।
उज्जैन। Fri- 11 Jun 2021
कोरोना संक्रमण की रफ्तार थमते ही अब धीरे-धीरे उज्जैन शहर की रौनक पटरी पर लौट रही है। शुक्रवार को जिला क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में शहर का बाजार पूरी तरह से खोलने पर सहमति बन गई। इसी के साथ 28 जून से बाबा महाकाल का मंदिर, हरसिद्धि माता और मंगलनाथ में श्रद्धालुओं को प्रवेश दिया जाएगा। प्रवेश के लिए श्रद्धालुओं को कोरोना के दोनों वैक्सीनेशन के प्रमाण दिखाना होंगे।
जिला स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में भगवान श्री महाकालेश्वर, हरसिद्धि एवं मंगलनाथ मंदिर जैसे प्रमुख धार्मिक स्थल को छोड़कर अन्य धार्मिक स्थलों को भी क्रमिक रूप से खोलने का निर्णय लिया गया। बैठक में शहरी क्षेत्र में स्थित विभिन्न पार्क को आमजन के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए खोलने का निर्णय लिया गया। बैठक में सांसद अनिल फिरोजिया ,विधायक जैन, कलेक्टर आशीष सिंह ,पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल, एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी ,अपर कलेक्टर एसएस रावत, विवेक जोशी एवं बहादुर सिंह बोरमुंडला मौजूद थे। बैठक में निम्नांकित प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई एवं निर्णय लिए गए
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होगा विचार-विमर्श
आगामी 28 जून से भगवान श्री महाकालेश्वर मंदिर, मंगलनाथ एवं हरसिद्धि मंदिर खोलने के संबंध में निर्णय लिया गया। साथ ही निर्देश दिए गए कि दर्शन की अनुमति का आधार क्या हो इस पर पर्याप्त विचार विमर्श करके निर्णय लिया जाए। तीन मंदिरों को छोड़ कर के अन्य धार्मिक स्थलों को क्रमिक रूप से दर्शन के लिए खोला जाए। साथ ही यह ध्यान रखा जाए कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो और लोग वैक्सीनेशन करवा कर ही इन धार्मिक स्थानों पर जाएं ।
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15 जून के बाद होगा निर्णय
बैंड वालों, हाट बाजार व अन्य गतिविधियों में शामिल लोगों की समस्या पर विचार किया गया तथा निर्णय लिया गया कि राज्य शासन की गाइडलाइन जैसे ही 15 जून के बाद प्राप्त होगी तदनुसार इन सभी लोगों के लिए अनुकूल निर्णय लिया जाएगा। इसके अलावा मैरिज गार्डन,मॉल्स के लिए भी राज्य शासन की गाइडलाइन के अनुरूप ही कार्रवाई होगी।
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सभी को टीका अनिवार्य
बैठक में निर्णय लिया गया कि संपूर्ण बाजार को खोलने के साथ ही सभी दुकानदारों को निर्देशित किया जाए कि वह स्वयं और उनके यहां कार्य करने वाले शतप्रतिशत कर्मचारियों का वैक्सीनेशन आगामी 7 दिनों में करवा लें। 7 दिनों के बाद रेंडमली चेक करने पर यदि किसी कर्मचारी या दुकानदार का वैक्सीनेशन होना नहीं पाया गया तो संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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