रिश्वतखोर सचिव को 4 साल की कठोर सजा, 20 हजार का अर्थदण्ड
-4 साल पहले उज्जैन लोकायुक्त ने 25 हजार की रिश्वत के साथ पकडा था सचिव को
उज्जैन। Sat-30 jan 2021
विशेष न्यायाधीश पंकज चतुवेर्दी के न्यायालय ने शनिवार को महिदपुर तहसील की ग्राम पंचायत नलखेड़ा के सचिव भंवर लाल मकवाना को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 एवं 13(2) में 4-4 साल की कठोर सजा सूचनाई। इसके अलावा दोनों धाराओं में 20 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
यह था मामला…
फरियादी राजेश नाथ निवासी ग्राम नलखेड़ा ने 11 जुलाई 2016 को लोकायुक्त उज्जैन को शिकायत की थी। जिसमें उसने ग्राम नलखेड़ा आबादी में बने उसके मकान के संबन्ध में ग्राम पंचायत नलखेड़ा के सचिव द्वारा उसकी मां उषा बाई के नाम बार-बार नोटिस जारी कर परेशान किया जा रहा था। जब वह इस संबन्ध में सचिव से मिला तो सचिव भंवरलाल ने मकान को स्थाई करने एवं आगे नोटिस जारी नहीं करने के एवज में 25 हजार रुपए की रिश्वत मांगी। शिकायत की तस्दीक में यह पाया गया की भंवर लाल द्वारा 25 हजार रुपए की रिश्वत मांगी जा रही है।
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जमीन पर फैंक दी थी रिश्वत
तत्कालीन निरीक्षक कमल निगवाल द्वारा 13 सितंबर 16 को झारड़ा में थाने के पास खुले मैदान में आरोपी भंवर लाल को फरियादी राजेश नाथ से रिश्वत की राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। ट्रैप के समय आरोपी ने लोकायुक्त टीम को देखकर रिश्वती नोट जमीन पर फेंक दी थी। मौके पर आरोपी का हाथ घोल में धुलाये जाने पर घोल का रंग गुलाबी हो गया था। एफएसएल द्वारा अपने रासायनिक परीक्षण में आरोपी के हाथ धुलाने के घोल में फिनाफ्थलीन रसायन धनात्मक पाया था।
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न्यायालय ने भेजा जेल
विवेचना में अपराध प्रमाणित पाए जाने पर लोकायुक्त संगठन द्वारा आरोपी के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। जिसमें विचारण उपरांत विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम पंकज चतुवेर्दी द्वारा आरोपी को दोष सिद्ध कर भैरूगढ़ जेल भेज दिया गया। लोकायुक्त संगठन की ओर से विशेष लोक अभियोजक मनोज कुमार पाठक डीपीओ द्वारा प्रकरण में अभियोजन का संचालन किया गया। प्रधान आरक्षक जागन सिंह द्वारा अच्छा सहयोग किया गया।
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