खुशखबरी इन लोगों को टैक्स में मिलेगी 5 लाख रुपये की छूट
लोगों की इनकम टैक्सेबल हो जाती है तो लोगों को इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स देना होता है
Income Tax Slab जैसे-जैसे लोगों की आय बढ़ती है, वैसे-वैसे लोगों को टैक्स भी देना पड़ता है। वहीं जब लोगों की इनकम टैक्सेबल हो जाती है तो लोगों को इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स देना होता है। अलग-अलग इनकम ग्रुप के लिए इनकम टैक्स स्लैब अलग-अलग हैं। वहीं, लोग दो स्लैब के हिसाब से इनकम टैक्स भर सकते हैं। इनमें एक पुरानी कर व्यवस्था शामिल है और दूसरी नई कर व्यवस्था भी है।
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कर व्यवस्था
वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट 2020 में नई कर व्यवस्था पेश की थी, जिसमें व्यक्तियों और एचयूएफ (हिंदू अविभाजित परिवार) के लिए विभिन्न वर्गों के तहत कटौती का दावा किए बिना कम दरों पर कर का भुगतान करने का विकल्प है। पुरानी टैक्स व्यवस्था और नई टैक्स व्यवस्था में टैक्स की दरें अलग-अलग हैं। हालांकि अगर करदाता की उम्र 60 साल से कम है तो उसे सालाना 2.5 लाख रुपये पर कोई टैक्स नहीं देना होता है।
आयकर
इसके बाद 60 साल से कम उम्र के करदाताओं को 2.5 लाख रुपये से 5 लाख रुपये की सालाना आय पर 5 फीसदी की दर से कर लगाया जाता है। हालांकि, इन लोगों को 5 फीसदी की टैक्स छूट भी मिलती है। लेकिन कुछ लोगों को अधिक वार्षिक आय पर भी सरकार द्वारा कर में छूट दी गई है।
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इन्हे मिलेगी आय पर टैक्स छूट
दरअसल, नई टैक्स व्यवस्था की दरों में उम्र के आधार पर फर्क नहीं किया गया है। हालांकि पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत 60 से 80 साल के वरिष्ठ नागरिकों के लिए 3 लाख रुपये की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगता है। वहीं सुपर सीनियर सिटीजन जिनकी उम्र 80 साल से ज्यादा है उन्हें 5 लाख रुपये की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं देना होता है।
Union Budget 2023 Expectations
आयकर छूट के लिए नौकरी पेशा सबसे ज्यादा इंतजार केंद्रीय बजट का करता है। आम बजट 1 फरवरी 2023 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। इस बजट से किसानों और नौकरीपेशा लोगों को सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं। अभी इनकम टैक्स से छूट की सीमा 2.5 लाख रुपये है। यानी सालाना ढाई लाख रुपए तक कमाने वाले शख्स को किसी तरह का टैक्स नहीं देना होता है। पिछले बजट की तरह इस बार भी करोड़ों नौकरीपेशा लोगों की ओर से इसे बढ़ाने की मांग की जा रही है।
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5 लाख रुपये तक की आय टैक्स फ्री!
हालांकि, धारा 87A के तहत दी गई छूट के कारण 2.5 लाख रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक की कर योग्य आय पर कर छूट उपलब्ध है। नियम के मुताबिक 2.5 लाख रुपये से ज्यादा की आय पर इनकम टैक्स देने का प्रावधान है। लेकिन 2.5 रुपये से 5 लाख रुपये तक की आय पर किए गए कर की राशि को वित्त मंत्रालय द्वारा धारा 87A के तहत छूट दी गई है। इस तरह 5 लाख तक की आय टैक्स फ्री हो जाती है। लेकिन अगर आपकी आय 5 लाख से अधिक है तो आपको 2.5 लाख से ऊपर की पूरी आय पर टैक्स देना होगा।
आयकर छूट की सीमा बढ़ाकर पांच लाख करने का प्रस्ताव
यही वजह है कि पहले की तरह इस बार भी इनकम टैक्स छूट की सीमा को 500 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये करने की मांग की जा रही है. 2.5 लाख से रु. 5 लाख। एसोसिएट चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचैम) की ओर से सरकार को इनकम टैक्स छूट की सीमा 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने का प्रस्ताव दिया गया है। अगर वित्त मंत्री ने यह मांग मान ली तो आपके हाथ में पहले से ज्यादा पैसा आ जाएगा।
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1 फरवरी 2023 को घोषित किया जाएगा
वित्त मंत्रालय को भेजी गई सिफारिश में एसोचैम ने कहा है कि आयकर छूट की सीमा को बढ़ाकर कम से कम 5 लाख रुपये किया जाना चाहिए। इससे आम आदमी के हाथ में खर्च करने के लिए ज्यादा पैसा बचेगा। इससे आम आदमी की खरीदारी क्षमता बढ़ेगी और बाजार में तेजी आएगी। अगर इनकम टैक्स पर किसी तरह का फैसला वित्त मंत्रालय लेता है तो इसकी घोषणा वित्त मंत्री 1 फरवरी 2023 को बजट पेश करने के दौरान ही करेंगे।
क्या आयकर छूट में वृद्धि संभव है?
एसोचैम के अध्यक्ष सुमंत सिन्हा ने बीते दिनों मीडिया से बातचीत के दौरान कहा था कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह के करों में तेजी से आयकर छूट की सीमा बढ़ाने में मदद मिलेगी। एसोचैम के महासचिव दीपक सूद ने कहा कि ग्राहकों के हाथ में ज्यादा पैसे रहने से खपत को बढ़ावा मिलेगा।
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