होटल अजय में की थी पत्नी और बेटी की हत्या-आरोपी को दोहरी उम्र कैद
होटल अजय में पत्नी को जहर देकर तथा बेटी का गला घोटकर की थी हत्या
उज्जैन देवासगेट स्थित होटल अजय में पत्नी और बेटी की हत्या करने वाले आरोपी रमणिकलाल पिता मदनलाल, निवासी न्यू द्वारिका पुरी सुदामा नगर इन्दौर को एनपी सिंह जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय द्वारा धार 302 भादवि में दोहरी उम्र कैद और अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। घटना 5 जनवरी 2020 की है। उक्त मामले में देवासगेट पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया था।
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उप-संचालक डॉ. साकेत व्यास ने बताया कि देवासगेट स्थित होटल अजय में 3 जनवरी 2020 रमणिक लाल भाटी निवासी द्वारिकापुरी इन्दौर पत्नि रेणु भाटी व बेटी निकिता के साथ ठहरने के आया था। होटल के कमरा नंबर-308 में दो दिन यह लोग सामान्य रूप से रहे थे। 5 जनवरी की रात में होटल मालिक के भाई बसंत यादव के मोबाईल पर एक मोबाईल से कॉल आया कि आपकी होटल के कमरा नम्बर-308 में दो डेथ बाडी पड़ी है। इसके बाद कॉल करने वाले ने अपना मोबाईल बंद कर लिया। उक्त मामले मं देवासगेट पुलिस को सूचना दी, पुलिस ने होटल का कमरा महिला और उसकी बेटी का शव बेड पर पड़ा हुआ था।
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गर्दन पर मिले थे निशान
निकिता उर्फ वरूणिका की गर्दन पर गला दबाने के निशान दिखाई दे रहे थे जबकि मृतिका रेणु के शरीर पर कोई चोंट के निशान नही दिखाई दे रहे थे। देवासगेट पुलिस ने हत्या का केस दर्ज मृतक के परिजनों को बुलाया था। जिन्होेने मृतिका रेणु भाटी एवं उसकी बेटी वरूणिका के नाम से शिनाख्त की गई। रमणिक लाल द्वारा अपनी लडकी का नाम रजिस्टर में गलत लिखवाया था। विवेचना के दौरान यह पाया गया कि आरोपी के द्वारा अपनी पत्नि के पूर्व पति से पैदा हुई लडकी निकिता का नाम वरूणिका की जगह जानबूझ कर लिखाया था।
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बचने के लिए खाया जहर
घटना के 15 दिन बाद 20 जरवरी 2020 को रमणिक लाल बेहोशी की स्थिति में रतलाम स्टेशन के यात्री प्रतिक्षाय में पड़ा हुआ मिला था। उसे जीआरपी ने अस्पताल रतलाम में भर्ती कराया गया था। रमणिक लाल के पास से दो पन्ने का सुसाइट नोट मिला था। जिसमें उसने पुलिस को बरगलाने के लिए पारिवारिक परेशानियों और आर्थिक स्थिति ठीक नही होने के कारण पत्नि रेणु बेटी एवं स्वयं के द्वारा आत्महत्या के लिए जहरिली गोलिया खाने की बात बताई थी। 5 जनवरी 2020 को रात 8 बजे उठा तो उसने देखा कि उसकी पत्नि फंदे पर लटकी हुई थी। उसने पत्नि को फंदे से उतारा और होटल से भाग गया। साथ ही उसने यहॉ भी लिखा की शायद उसकी पत्नि की नींद बीच में खुल गई हो तो उसने लडकी का गला दबाकर और खुद फंदे पर लटक गई।
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पीएम रिपोर्ट में हुआ खुलासा
पुलिस द्वारा मृतिका रेणु व वरूणिका के शव का पोस्टमार्टम डॉक्टरों के पैनल से करवाया गया। पीएम रिपोर्ट पर वरूणिका की हत्या गला कसकर की गई थी, तथा रेणुका की मृत्यु जहरीली पदार्थ से होनो आया था। विवेचना में यह आया कि आरोपी रमणिक लाल द्वारा अपनी पत्नि को जहर देकर व पुत्री का गला कसकर हत्या कारित की है। संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी प्रमोद चौबे, लोक अभियोजक द्वारा की गई।
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