Indore News पुलिसवाले ने सेक्स करने के लिए होटल में बुलाया तो निकली पत्नी-इंदौर में ‘अय्याश’ पुलिस वाले की करतूत
Indore News आरक्षक पति पर शक था इसलिए उसने पति से 'दूसरी' महिला बताकर बात की
Indore News इंदौर पुलिस की स्पेशल ब्रांच में तैनात आरक्षक को उसकी ही पत्नी ने स्टिंग कर डाला। आरक्षक की तीन साल पहले शादी हुई थी। इसके बाद आरक्षक व उसके परिजन दहेज की मांग करने लगे। पत्नी को शुरू से ही आरक्षक पति पर शक था इसलिए उसने पति से ‘दूसरी’ महिला बताकर बात की। कांस्टेबल पति ने ‘दूसरी’ महिला को होटल में सेक्स करने, किस करने और गले लगाने के लिए कहा।
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अधिवक्ता कृष्ण कुमार कुन्हरे ने बताया कि पीड़िता सुखलिया निवासी मनीषा चावंड की शादी इंदौर पुलिस की विशेष शाखा में तैनात आरक्षक सत्यम बहल पंचम की फेल से हुई थी। दोनों की शादी 22 फरवरी 2019 को हुई थी। शादी के बाद पति सत्यम, सास आरती बहल मनीषा को कार लाने को लेकर परेशान करती रही। इतना ही नहीं, वे अपने माता-पिता को मोबाइल पर बात करने नहीं देते हैं। यहां तक कि अखबार भी पढ़ने की इजाजत नहीं थी। इससे तंग आकर मनीषा ने 28 नवंबर 2020 को दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज कराया। इस मामले में पति सत्यम बहल जमानत पर बाहर हैं। मामला कोर्ट में विचाराधीन है।
शक हुआ तो पत्नी ने किया कुछ ऐसा
मनीषा को शुरू से ही अपने पति सत्यम पर शक था। केस दर्ज होने के बाद सत्यम ने खुद को सिंगल कहना शुरू कर दिया। शादीशुदा होने के बावजूद सत्यम ने फेसबुक पर खुद को सिंगल बताया। मनीषा ने सत्यम को पकड़ने के लिए फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी और फिर सिंगल गर्ल बनकर अपने पति से चैटिंग करने लगी। सत्यम मनीषा को ‘दूसरी’ महिला मानकर चैटिंग करता रहा। सत्यम ने किस करना, गले लगाना और सेक्स करने के लिए होटल में बुलाया।
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मनीषा ने इस चैटिंग के सबूत के साथ 6 अगस्त 2020 को पुलिस जनसुनवाई में सत्यम से शिकायत की। पुलिस जनसुनवाई में जब सत्यम पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मनीषा ने पति व सास को लेकर घरेलू हिंसा के तहत याचिका दायर की थी. मनीषा के आरोपों पर जिला न्यायालय ने महिला एवं बाल विकास विभाग से रिपोर्ट तलब कर ससुराल वालों के खिलाफ घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम का संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया है.
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7 हजार रुपये हर महीने देने होंगे
Indore News याचिका पर सुनवाई करते हुए जिला न्यायालय इंदौर की न्यायिक दंडाधिकारी सुरभि सिंह सुमनजी ने मनीषा, पति सत्यम बहल, सास आरती बहल की याचिका पर घरेलू हिंसा न करने सहित 8 जनवरी 2020 से सात हजार रुपये पीड़ित को प्रति माह रखरखाव के रूप में। आदेश दिया। साथ ही दो लाख रुपये देने का आदेश जारी किया।
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