कंट्रोल से बांटा खराब गेंहू और चावल, एफआईआर दर्ज
-खाद्यान जब्त कर दुकान निरस्त, लगातार मिल रही शिकायतों के बाद कार्रवाई
सरकार द्वारा गरीबों को तीन महीने का राशन मुफ्त में दिया जा रहा है। जिसमें गड़बड़ी का एक मामला सामाने आया। मंगलवार को उज्जैन में अशोकनगर स्थित एक उपभोक्ता भण्डार (कंट्रोल) पर शिकायत के बाद अधिकारियों ने जांच की। जांच में सामने आया कि कंट्रोल संचालक द्वारा ग्राहकों को खराब गेंहू और चावल बांटा जा रहा था।
उज्जैन। Tue-04 May 2021
कंट्रोल से उपभोक्ताओं को खराब और गुणवत्ताहीन गेंहू और चावल का वितरण किया जा रहा था। शिकायत के बाद मंगलवार को खाद्य विभाग के अधिकारियों ने दुकान पर पहुंचकर जांच की तो वहां गंभीर अनियमित्ताएं मिली। जिसके बाद अधिकारियों ने वहां से खराब गेंहू और चालव जब्त किए। इसके अलावा दुकान में स्टॉक से अधिक और कम खाद्य सामाग्री मिली। जिसके बाद दुकान संचालक के खिलाफ एफआईआर के आदेश दिए गए।
अशोकनगर में स्थित श्री महालक्ष्मी प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार शासकीय उचित मूल्य की दुकान क्रमांक 84 के विक्रेता मनीष जैन द्वारा उपभोक्ताओं को दुकान में रखा हुआ पुराना खराब गुणवत्ता का खाद्यान्न गेहूॅ व चावल वितरण करने की शिकायत प्राप्त हुई। एनएस मुवेल तथा रविन्द्रसिंह सेंगर कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारियों को तत्काल मौके पर भेजकर जांच करवाई गई। जॉच दौरान पाया गया कि विक्रेता द्वारा उपभोक्ताओं को घटिया, खराब गुणवत्ता का गेहूॅ चावल वितरण किया जाना तथा उचित मूल्य की दुकान के अंदर 7 बोरी चावल 2.92 क्विंटल खराब रखा होना पाया गया।
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खराब चावल जप्त
जॉचकर्ता अधिकारियों ने खराब चावल के सेम्पल लिये गये एवं खराब चावल को जप्त कर शाखा प्रबंधक म.प्र.वेयरहासिंग एण्ड लॉजिस्टिक कापोर्रेशन जिला की सुपुर्दगी में देकर शासकीय वेयर हाउस में रखवाया गया है। उचित मूल्य की दुकान विक्रेता द्वारा दुकान में वितरण से शेष बचत मात्रा के खाद्यान्न का उचित रखाव न कर खराब करना पाया गया एवं उपभोक्ताओं को जानबूझकर खराब चावल का वितरण करना तथा भौतिक सत्यापन में गेहूं 41.76 क्विंटल, चावल 2.36 क्विंटल कम तथा शक्कर 39 किलोग्राम, नमक 14.30 क्विंटल, केरोसिन 87 लीटर का स्टॉक अधिक होना पाया गया।
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प्रकरण दर्ज, दुकान निलंबित
दुकान की संघन जॉच के दौरान पाया गया कि विक्रेता द्वारा वितरण हेतु प्रदाय खाद्यान्न सामग्री गेहूॅ चावल का उचित रख रखाव नही किया गया। खाद्यान्न सामग्री खराब करना, खराब खाद्यान्न सामग्री उपभोक्ताओं को वितरण करना, भौतिक सत्यापन करने पर स्टाक में अंतर, लगातार उपभोक्ताओं द्वारा की जा रही शिकायतों को निराकरण नही करने की गंभीर शिकायतों पर उपभोक्ता भण्डार संचालक के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध कर शासकीय उचित मूल्य की दुकान क्रमांक 84 को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
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